EPF"95" पेंशन निर्धारण में किया जा रहा भेदभाव... लगे आरोप
EPF"95" पेंशन निर्धारण में किया जा रहा भेदभाव... लगे आरोप
भोपाल। सेवानिवृत अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं महासचिव अरुण वर्मा ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्वालियर सागर मे EPF"95" पेंशनर्स पेंशन निर्धारण मे भेदभाव करने के आरोप लगायें हैं। उन्होेंने इसका कड़ा विरोध किया हैं। लॉयन न्यूज को बताया कि EPF"95" के तहत पेंशन निर्धारण मे भेदभाव किया जा रहा हैं। जो कि किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नही हैं। जिसकी वजह से 1-9-2014 के बाद सेवानिवृत पेंशनर्स मे भारी असंतोष व्याप्त है। महासचिव अरुण वर्मा के अनुसार पेंशनरों का कहना है कि पेंशन निर्धारण करने में भेदभाव किया जा रहा है। आपत्ति दर्ज कराने की लाख कोशिश अब तक बेकार हो गई है। उनकी आपत्ति नही दर्ज की जा रही हैं। भविष्य निधि संगठन द्वारा कहा जाता है कि On Line आवेदन करें लेकिन अधिकांश सेवानिवृतों को अॉन लाइन करना ही नही आता है उन्हे ई मेल एड्रेस भी नही मालूम है। सेवानिवृत अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त से इस पर ध्यान देने की बात कही हैं। फेडरेशन ने सुझाब देते हुए कहा हैं कि पेंशन निर्धारण मे भेदभाव नही किया जाये। पूरे प्रदेश मे डिमांड राशि जमा करने के तहत जो पेंशनर्स पहले राशि जमा किया है उस वरिष्ठता के आधार पर पेंशन निर्धारण की गणना की जाये। पेंशनर्स मे व्याप्त असंतोष समाप्त ही सके।
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