कलेक्टर ने जारी किए इस कंपनी के अकाउंट सीज के आदेश, कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज
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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में चिटफंड कारोबार करने वाली कंपनी माउंट सॉफ्ट मच्यूल बेनिफिट मथुरा उत्तरप्रदेश के अकाउंट सीज करने के आदेश जारी करने के साथ ही एफ आई आर भी दर्ज कराई है। थाना तलैया में कंपनी के चेयरमैन अरविंद यादवए तरुण गोयलए एमडी पंकज चौधरी के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर ली गई है।
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जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर न्यायालय में संबंधित कंपनी के विरुद्ध प्राप्त आवेदन के बाद संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। आवेदक और कम्पनी के पक्षों को सुनने के बाद कंपनी द्वारा राशि इकट्ठा करने के किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।इसके साथ ही भोपाल में 119 लोगों से प्रतिदिन पैसा कलेक्शन किया गया और अवधि पूर्ण होने के बाद भी संबंधित लोगों को पैसा वापस नहीं किया गया। इस दौरान संबंधित लोगों द्वारा पैसा बापसी के लिए अपने समस्त दस्तावेज कंपनी को प्रस्तुत किये गए थे और कंपनी द्वारा भुगतान के लिए जो चेक दिए गए थे वह भी राशि ना होने के कारण खाते से बाउंस हो गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद संबंधित कंपनी केआईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट को सीज करने का आदेश दिया है और आवेदकों के धन की सुरक्षा की दृष्टि से बैंक के सभी प्रकार लेनदेन पर रोक लगा दी है। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक को संबंधित कंपनी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा था। विवेचना के बाद तलैया थाने में संबंधित कंपनी के मालिक अरविन्द यादव, एमडी पंकज चौधरी, और तरुण गोयल के विरुद्ध धारा 420 और 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।